सलमान पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा
सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का है आरोप....सलमान पर दो ब्लैकबक्स के शिकार करने का आरोप है....सलमान पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने का आरोप है....
और इन सारे आरोपों की दलील पर आज राजस्थान के जोधपुर की कोर्ट में सलमान ख़ान की पेशी है....इन मामलों पर आज फैसला आना है.. 16 साल पहले 1998 के इस मामले में सलमान समेत 16 गवाहों के बयान दर्ज किये गये हैं..
क्या है ये मामला ?
1998 में फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ जोधपुर के लूणी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया था.. आरोप था कि सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर की रात कांकाणी इलाके में काले हिरणों का शिकार किया था.. बाद में जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि शिकार के लिए .32 बोर के रिवॉल्वर और .22 बोर के राइफल का प्रयोग किया गया था.. साथ ही दोनों हथियारों के लाइसेंस की समय सीमा खत्म हो चुकी थी ..यानि हथियारों का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया था.. इस कारण सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया था.. सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है..दोनों ही धाराओं में सजा का प्रावधान है.. धारा 25 में 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है.. जबकि धारा 27 के तहत 3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान हैकाले हिरण शिकार केस में सलमान खान पर कुल चार मामले चल रहे हैं.. जिसमें से दो मामले में फैसला आ चुका है.. एक मामले में निचली अदालत ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी.. हालांकि इस सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी... लेकिन बाद में सुप्रीम कोसुप्र्ट ने इस पर दखल से इनकार करते हुए निचली अदालत को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया था..
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